देश के मतदाताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने नोटा का अधिकार दिया है. इसका मतलब है की चुनाव में आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद ना हो तो आप वोटिंग मशीन पर नोटा यानी 'नन ऑफ द अबोव' का बटन दबा सकते है पर हमारा सवाल ये है की आख़िर कितने लोगों को पता है इस बटन के बारे में? राजनीतिक दलों को क्यूँ लगता है नोटा से डर? देखिए हमारा खास कार्यक्रम "आज का मुद्दा"