वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है. 90 दिनों में नहीं ई-चालान नहीं भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा.