Supreme Court on Stray Dogs: आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई, जहाँ तीन जजों की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ मांसाहारी लोग कुत्तों को मांस खिलाकर आक्रामक बना रहे हैं। वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने पूछा कि जब शेल्टर होम हैं ही नहीं, तो कुत्तों को कहाँ भेजेंगे? अब सबकी निगाहें कोर्ट के अंतिम फैसले पर हैं।
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